बैंक से अनादरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के 30 दिनों के भीतर चैक का धारक चैक जारी करने वाले व्यक्ति को एक लिखित सूचना प्रेषित करे कि अनादृत चैक की राशि पन्द्रह दिनों में चैक धारक को अदा की जाए अन्यथा चैक देने वाले के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाएगी।